एसीजेएम न्यायालय मालपुरा द्वारा एसडीएम और अन्य पर फिर दर्ज करने का दिया आदेश !

पिडित:- राकेश कुमार पारीक बाईट

मौके का वीडियो:- घटनाक्रम:-18/10/2024

मालपुरा:- बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के पद का दुरूपयोग करते हुए किराए की (सरकारी) दुकान को तोड-फोड कर ध्वस्त करने, दुकान का सामान, फर्नीचर, नकदी, स्टाम्प पेपर को गायब कर ले जाने के मामले में परिवादी राकेश कुमार पारीक की ओर से एसीजेएम न्यायालय मालपुरा में एसडीएम अमित कुमार चौधरी सहित अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 198, 199, 201, 334(1), 334(2), 61(2) के तहत अमित कुमार चौधरी, अधिशाषी अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी मालपुरा, पवन कुमार मातवा, तत्कालीन तहसीलदार मालपुरा, जयनारायण जाट, प्रशासनिक अधिकारी हाल नगरपालिका, रामदास माली गिरदावर, राजेश कुमार जमादार, राजेन्द्र कुमार स्टोर कीपर के खिलाफ एक इस्तगासा दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। जिसमें न्यायाधीश महोदय ने सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया परिवाद अनुसंधान हेतु थाना मालपुरा को विधि अनुसार यथोचित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान हेतु प्रेषित कर नतीजा न्यायालय में पेश करने के आदेश पारित किए। साथ ही परिवादी द्वारा प्रस्तुत सीडी को सुरक्षार्थ रखने के आदेश पारित किए।
यह था प्रकरण- दिनांक 18.10.2024 को अमित कुमार चौधरी, हाल अधिशाषी अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी मालपुरा, श्री पवन कुमार, तहसीलदार मालपुरा, श्री जयनारायण जाट, प्रशासनिक अधिकारी, हाल नगरपालिका एवं पंचायत समिति मालपुरा, रामदास माली, गिरदावर, तहसील मालपुरा, राजेश कुमार, जमादार, नगरपालिका, मालपुरा, राजेन्द्र कुमार, स्टोर कीपर, नगरपालिका, मालपुरा तथा अन्य 15-20 कार्मिक, महिला सफाई कर्मचारी, 15-20 पुलिस फोर्स को लेकर मय जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे थे। भवन पर न्यायालय का स्थगन आदेश होने की सार्वजनिक सूचना चस्पा की गई थी परंतु न्यायालय के स्थगन आदेश पर बिना गौर फरमाए परिवादी की दुकान को अतिक्रमण बताते हुए समस्त अधिकारी-कर्मचारी अपने पद का दुरूपयोग करते हुए नगरपालिका के कार्मिकों को चस्पा न्यायालय आदेशों का बैनर फाडकर फैंकने एवं दुकान को ध्वस्त कर दिया गया था। परिवादी ने दुकान पर ताला खोल कर सामान बाहर निकालने की मोहलत मांगी थी परंतु कार्मिकों को आदेश देकर दुकान का ताला तुडवा दिया, न्यायालय के स्थगन आदेशों वाला बैनर फडवा दिया। ताला तोडने के उपरांत मौके पर मौजूद 15-20 व्यक्ति दुकान के अंदर घुस गए व सामानों को बाहर फैंक दिया। जेसीबी मशीन की मदद से दुकान को सम्पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। इसी अफरा तफरी में परिवादी का बहुत सारा सामान गायब/चोरी हो गया था। लेकिन नगरपालिका मालपुरा द्वारा परिवादी को किसी प्रकार से अवगत करवाया गया ना ही किसी प्रकार की जब्ती की सूचना दी गई ना ही मौके पर जब्त सामानों की सूची चस्पा की गई। उक्त सामानों को छलपूर्वक गायब कर दिया अथवा चोरी कर ले गए। इस मामले में परिवादी राकेश कुमार की ओर से बिना सरकारी प्रक्रिया की पालना किए अवैधानिक रूप से सरकारी भवन का धराशायी करना, दुकान का ताला तोड कर सामानों को गायब करना, न्यायालय आदेशों की प्रति एवं बैनर को फाडना, एकराय होकर षडयन्त्र रचकर उक्त भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई करना, सरकारी स्टाम्प की चोरी करना, नकदी गायब करना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई करना, किराया इकरारनामा होने के बावजूद किराएदार को बिना नियमों की पालना किए बेदखल करना एवं न्यायालय अवमानना का दोषी मानते हुए उक्त दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई थी।
समरावता प्रकरण से चर्चाओं में आए आरएएस अधिकारी अमित कुमार वर्तमान में मालपुरा में एसडीएम व कार्यवाहक अधिशाषी अधिकारी के पद पर पदस्थापित है।

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top